दिल्ली की हवा बनी जानलेवा, AQI 400 पार होते ही लागू हुआ GRAP-4 का सख्त एक्शन
Delhi Pollution Update: AQI 400 के पार पहुंचते ही CAQM ने Delhi-NCR में GRAP-4 लागू किया। Construction Ban, BS-3/BS-4 Vehicles Ban और Schools Hybrid Mode में चलेंगे।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सबसे सख्त GRAP-4 पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। बढ़ते प्रदूषण ने न केवल सांस लेना मुश्किल किया है, बल्कि आम जनजीवन पर भी सीधा असर डालना शुरू कर दिया है।
निर्माण कार्य और पुराने वाहनों पर पूरी तरह रोक
GRAP-4 के लागू होते ही दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में तमाम कड़े प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं। पूरे एनसीआर क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और स्टोन क्रशर जैसी धूल फैलाने वाली गतिविधियों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।
बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में हाइब्रिड व्यवस्था
प्रदूषण के असर को देखते हुए बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दी गई है। GRAP-4 के तहत पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी। इसका मकसद यह है कि छोटे बच्चों को जहरीली हवा में स्कूल जाने की मजबूरी न झेलनी पड़े और उनकी सेहत पर कम से कम असर पड़े।
GRAP के चार चरण और मौजूदा हालात
गौरतलब है कि ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को चार चरणों में लागू किया जाता है। जब AQI 201 से 300 के बीच होता है तो पहला चरण, 301 से 400 के बीच दूसरा चरण, 401 से 450 के बीच तीसरा चरण और AQI के 450 से ऊपर जाने पर चौथा यानी सबसे सख्त चरण लागू किया जाता है। फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में हालात चौथे चरण तक पहुंच चुके हैं, जो यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में सतर्कता और सख्ती दोनों की जरूरत होगी।


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