शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये का फ्रॉड केस: हाईकोर्ट ने दी विदेश यात्रा के लिए सुरक्षा राशि जमा करने की शर्त

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को 60 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड केस में विदेशी यात्रा करने से पहले भारी सुरक्षा राशि जमा करने का आदेश दिया। केस की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये का फ्रॉड केस: हाईकोर्ट ने दी विदेश यात्रा के लिए सुरक्षा राशि जमा करने की शर्त
Shilpa Shetty and Raj Kundra

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 60 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड मामले में दंपति से कहा कि यदि वे लॉस एंजिल्स या किसी अन्य विदेशी देश की यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले यह भारी सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

यह आदेश उस याचिका के बाद आया है, जिसमें शिल्पा और राज कुंद्रा ने उनके खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े FIR मामले में जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बिना सुरक्षा राशि के कोई भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा संभव नहीं होगी।

ईओडब्ल्यू की जांच और अगली सुनवाई
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) फिलहाल इस 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार कपल ने अपने व्यावसायिक और निजी उद्देश्यों के लिए लॉस एंजिल्स जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है।

इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा राशि के इस आदेश का मकसद आरोपी पक्ष की विदेश जाने की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है।