कंज्यूमर फोरम ने Indigo Airlines पर लगाया ₹1.5 लाख का जुर्माना, महिला यात्री को गंदी और खराब सीट देने पर Action

Delhi Consumer Forum ने Indigo Airlines पर ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाया। महिला यात्री को बाकू-नई दिल्ली फ्लाइट में गंदी और दागदार सीट देने पर मिला मुआवजा, साथ ही मुकदमे का खर्च भी चुकाने का आदेश।

कंज्यूमर फोरम ने Indigo Airlines पर लगाया ₹1.5 लाख का जुर्माना, महिला यात्री को गंदी और खराब सीट देने पर Action
प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (Delhi District Consumer Disputes Redressal Commission) ने इंडिगो एयरलाइंस पर ₹1.5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला पिंकी नाम की महिला यात्री से जुड़ा है, जिसने बाकू से नई दिल्ली की उड़ान में “खराब, गंदी और दागदार” सीट मिलने की शिकायत की थी।

शिकायत पर एयरलाइंस का जवाब
यात्री का आरोप था कि एयरलाइंस ने उसकी शिकायत को "उपेक्षित और असंवेदनशील" तरीके से निपटाया। वहीं, इंडिगो ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने समस्या का संज्ञान लिया और पिंकी को दूसरी सीट ऑफर की, जिस पर उसने स्वेच्छा से यात्रा पूरी की।

कंज्यूमर फोरम का सख्त रुख
फोरम ने आदेश में कहा कि इंडिगो सेवा में कमी का दोषी है और यात्री को हुई मानसिक व शारीरिक पीड़ा के लिए मुआवजा देना होगा।
- मुआवजा राशि: ₹1.5 लाख
- मुकदमे का खर्च: ₹25,000

महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पेश करने में विफल
कमीशन ने यह भी कहा कि इंडिगो एयरलाइंस ने सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट पेश नहीं की, जो कि स्टैंडर्ड एविएशन प्रोटोकॉल के तहत जरूरी होती है। यह रिपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशंस और यात्री से जुड़ी घटनाओं का रिकॉर्ड रखती है। इसके अभाव में इंडिगो का बचाव कमजोर साबित हुआ।