GST में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18%, लग्जरी पर 40% टैक्स बरकरार

भारत सरकार ने GST प्रणाली को सरल बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 12% और 28% स्लैब खत्म होंगे और सिर्फ 5% व 18% टैक्स स्लैब रहेंगे। लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स जारी रहेगा। इस निर्णय से वस्तुओं की कीमतें घटेंगी और आम जनता को राहत मिलेगी।

GST में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18%, लग्जरी पर 40% टैक्स बरकरार
प्रतीकात्मक तस्वीर

भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली को और आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में हुई GoM (Group of Ministers) Meeting में यह फैसला लिया गया कि मौजूदा चार स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब कर दिए जाएंगे। अब केवल 5% और 18% के स्लैब रहेंगे, जबकि 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा।

बैठक की अध्यक्षता सम्राट चौधरी ने की
इस अहम बैठक की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। इसमें कुल छह सदस्यीय मंत्रिसमूह ने यह सहमति जताई कि टैक्स स्लैब को सरल करना जरूरी है।
5% स्लैब – आवश्यक और आम वस्तुओं पर
18% स्लैब – अधिकांश मानक वस्तुओं और सेवाओं पर
40% स्लैब – लग्जरी आइटम्स और हानिकारक वस्तुओं पर (जैसे लग्जरी कारें, तंबाकू उत्पाद आदि)

क्या बदलेगा GST में?
इस निर्णय के बाद बड़ा बदलाव यह होगा कि लगभग 99% वस्तुएं जो पहले 12% टैक्स के अंतर्गत थीं, अब 5% स्लैब में आ जाएंगी। वहीं, 28% टैक्स वाली वस्तुओं में से 90% को घटाकर अब 18% स्लैब में कर दिया जाएगा। इससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है और आम जनता को राहत मिलेगी।

राज्यों का समर्थन और फायदा
इस बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के वित्त मंत्रियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उनका कहना है कि टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और सरल बनेगा। टैक्स चुकाने वालों की संख्या बढ़ेगी। व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फैसले से कर दरें रिजनेबल होंगी और जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि कई वस्तुओं पर टैक्स दर घटेगी। कीमतें कम होंगी। आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कर संग्रहण पारदर्शी और आसान होगा।