राजपाल यादव को फिलहाल राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पर 16 फरवरी को सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 फरवरी तक टाल दी है। कोर्ट ने सरेंडर को लेकर सख्त टिप्पणी की। जानिए पूरा मामला और अगली सुनवाई की तारीख।

राजपाल यादव को फिलहाल राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पर 16 फरवरी को सुनवाई
Rajpal Yadav

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। अब इस मामले पर 16 फरवरी को विस्तार से बहस होगी। अदालत के इस फैसले के बाद अभिनेता की कानूनी स्थिति पर सबकी नजरें टिक गई हैं।

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने मुवक्किल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी कहा कि जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है और दूसरे पक्ष को जवाब देने के लिए समय दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित किया जाए और तब वे अपनी विस्तृत दलीलों के साथ पेश होंगे।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी—कानून से ऊपर कोई नहीं
अदालत ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सहानुभूति अपनी जगह है, लेकिन कानून उससे अलग है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले आदेश के बावजूद सरेंडर नहीं किया गया था और बाद में दोबारा निर्देश दिए जाने पर ही आत्मसमर्पण किया गया। इस टिप्पणी ने सुनवाई के दौरान माहौल को गंभीर बना दिया।

पारिवारिक समारोह के लिए मांगी गई अंतरिम राहत
दरअसल, राजपाल यादव की ओर से अंतरिम जमानत की मांग इसलिए की गई थी ताकि वे अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल हो सकें। उनके वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि बकाया रकम जमा कराने के लिए वे तैयार हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि फिल्म इंडस्ट्री और अन्य लोगों ने मदद का आश्वासन दिया है।

अगली तारीख पर टिकी सबकी नजरें
अब सभी की निगाहें 16 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत इस मामले में आगे की दिशा तय करेगी। यह देखना अहम होगा कि कोर्ट अंतरिम राहत देती है या कानूनी प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए सख्त रुख बरकरार रखती है।