'उदयपुर फाइल्स' पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रिलीज़ पर रोक नहीं, अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 'Udaipur Files' फिल्म की रिलीज़ पर कोई रोक नहीं लगाई है और मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेज दिया है। फिल्म पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जानिए सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ और किसने क्या कहा।
राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'Udaipur Files' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कर दिया कि फिल्म की रिलीज़ पर उसकी ओर से कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपते हुए कहा है कि अब वही इस पर गुण-दोष के आधार पर उचित आदेश पारित करेगा।
सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता की ओर से पेश वकील गौरव भाटिया ने कोर्ट से कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड और सूचना-प्रसारण मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बावजूद 12 दिन से इसकी रिलीज़ अटकी हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि उनका जीवन भर का निवेश दांव पर लग गया है।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इन विवादों ने फिल्म को खूब पब्लिसिटी दिला दी है। जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, उतने ज़्यादा दर्शक फिल्म देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नुकसान हुआ है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस फिल्म की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है और इस संबंध में फैसला अब हाईकोर्ट करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखने का निर्देश दिया है।
वहीं फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली, जिस पर अदालत ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के आदेश के बाद यह याचिका बेमतलब हो गई है।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस दौरान दलील दी कि इस फिल्म को फिलहाल मौजूदा स्वरूप में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट अब 29 जुलाई को इस पर सुनवाई करेगा।
गौरव भाटिया ने कोर्ट से यह भी कहा कि 1200 स्क्रीन बुक की गई थीं, काफी पैसा लगाया गया है, और सिर्फ ये कहकर कि किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, फिल्म को रोका नहीं जा सकता।
अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्थगनादेश नहीं दिया और कहा कि फिल्म की रिलीज़ पर रोक या अनुमति का फैसला अब दिल्ली हाईकोर्ट ही करेगा।


आँखें न्यूज़ 24 




