UPI New Rules 2025: अब एक दिन में 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन, ज्वैलरी-ट्रैवल और लोन पेमेंट में बड़ा बदलाव

NPCI ने UPI नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ज्वैलरी, ट्रैवल, लोन रीपेमेंट और इंश्योरेंस पेमेंट जैसी कैटेगरी में एक दिन में 10 लाख रुपये तक का लेन-देन संभव होगा। जानिए UPI New Rules 2025 की पूरी डिटेल।

UPI New Rules 2025: अब एक दिन में 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन, ज्वैलरी-ट्रैवल और लोन पेमेंट में बड़ा बदलाव
प्रतीकात्मक तस्वीर

15 सितंबर से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI (Unified Payments Interface) के नियमों में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। पहले जहां यूजर्स केवल 2 लाख रुपये तक का भुगतान कर पाते थे, अब यह लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। हालांकि यह सुविधा केवल Person-to-Merchant (P2M) ट्रांजैक्शन के लिए है।

P2P और P2M में क्या फर्क है?
- P2M (Person-to-Merchant): जब कोई ग्राहक किसी व्यापारी को पेमेंट करता है, जैसे शॉपिंग, ज्वैलरी खरीदना, टिकट बुकिंग आदि।
- P2P (Person-to-Person): जब कोई व्यक्ति सीधे किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि P2P ट्रांजैक्शन की लिमिट पहले जैसी ही रहेगी यानी अधिकतम 1 लाख रुपये।

ज्वैलरी खरीद पर बढ़ी लिमिट
अब UPI से ज्वैलरी खरीदने पर लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है। साथ ही, 24 घंटे में अधिकतम 6 लाख रुपये तक ज्वैलरी पेमेंट किया जा सकता है।

ट्रैवल बुकिंग और फ्लाइट टिकट
यात्रा से जुड़े खर्चों पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब UPI के जरिए आप एक बार में 5 लाख रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं और 24 घंटे में कुल 10 लाख रुपये तक का लेन-देन संभव होगा। यानी ट्रेन या फ्लाइट टिकट बुकिंग पर अब किसी बड़ी रकम की बाधा नहीं होगी।

लोन रीपेमेंट और कलेक्शन
लोन चुकाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख रुपये और 24 घंटे की लिमिट 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी मासिक EMI बड़ी है।

कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट
शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और अन्य कैपिटल मार्केट निवेश के लिए UPI से अब प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये और 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक का भुगतान संभव होगा।

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट
अब क्रेडिट कार्ड के बिल UPI से आसानी से चुकाए जा सकेंगे। प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि 24 घंटे की लिमिट 6 लाख रुपये तय की गई है।

इंश्योरेंस प्रीमियम
बीमा की किस्त भरने के लिए अब प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये और 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का पेमेंट किया जा सकता है।

डिजिटल अकाउंट ओपनिंग
नए डिजिटल अकाउंट खोलते समय शुरुआती फंड जमा करने की लिमिट 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन होगी।