Income Tax Bill 2025 वापस, 11 अगस्त को नया संशोधित संस्करण पेश करेगी सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 को वापस लिया। चयन समिति की सिफारिशों के बाद सरकार 11 अगस्त को नया संशोधित बिल पेश करेगी। जानिए Religious Trust Donations और TDS Refund से जुड़े बड़े बदलाव।

Income Tax Bill 2025 वापस, 11 अगस्त को नया संशोधित संस्करण पेश करेगी सरकार
Finance Minister Nirmala Sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश आयकर विधेयक, 2025 (Income Tax Bill 2025) को औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। सरकार का कहना है कि चयन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक अपडेटेड और क्लियर वर्जन 11 अगस्त को सदन में पेश किया जाएगा।

पुराने कानून की जगह लेगा नया विधेयक
यह नया विधेयक 1961 के पुराने आयकर अधिनियम (Income Tax Act 1961) को पूरी तरह बदल देगा। 31 सदस्यों वाली चयन समिति (Select Committee) ने इस बिल पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, ताकि टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाया जा सके।

धार्मिक ट्रस्टों को गुमनाम दान पर राहत
समिति ने सिफारिश की है कि धार्मिक-कम-धार्मिक ट्रस्ट (Religious-cum-charitable trusts) को मिलने वाले गुमनाम दान (Anonymous Donations) पर कर छूट जारी रहे। इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि (Last Date) के बाद भी बिना पेनाल्टी के TDS Refund Claim करने की सुविधा देने का सुझाव दिया गया है।

सरकार का नया प्रावधान
सरकार ने संशोधित ड्राफ्ट में यह साफ किया है कि गैर-लाभकारी संस्थाओं को गुमनाम दान पर कर से छूट केवल धार्मिक ट्रस्टों को मिलने वाले दानों पर ही होगी। लेकिन अगर कोई धार्मिक ट्रस्ट अस्पताल, स्कूल या अन्य चैरिटेबल गतिविधियां चला रहा है, तो ऐसे दानों पर टैक्स लागू होगा।