6 दशक पुराने Income Tax Act की विदाई! निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया संशोधित आयकर विधेयक 2025
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक 2025 पेश किया। यह नया कानून 6 दशक पुराने Income Tax Act, 1961 को बदलेगा और Bajayant Panda समिति की ज्यादातर सिफारिशों को शामिल करेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक, पिछले हफ्ते सरकार द्वारा पुराना ड्राफ्ट वापस लेने के बाद लाया गया है, जिसे इस साल 13 फरवरी को पहली बार पेश किया गया था।
प्रवर समिति की अहम भूमिका
नए विधेयक में बजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की ज्यादातर सिफारिशों को शामिल किया गया है। समिति ने पुराने Income Tax Act, 1961 को आधुनिक जरूरतों और डिजिटल इकॉनमी के अनुरूप अपडेट करने की सिफारिश की थी।
6 दशक पुराने कानून का अंत
नया आयकर विधेयक संसद में पारित होने के बाद कानून बन जाएगा और लगभग 64 साल पुराने Income Tax Act, 1961 की जगह लेगा। इसके बाद देश की टैक्स व्यवस्था में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो आम नागरिक और कारोबारी दोनों को प्रभावित करेंगे।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि नया कानून सरल, पारदर्शी और डिजिटल फ्रेंडली टैक्स सिस्टम लाएगा, जिससे टैक्स कलेक्शन में सुधार होगा और विवाद कम होंगे।


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