सिगरेट-तंबाकू पर 40% Sin Tax! शराब भी होगी महंगी, 22 सितंबर से बदल सकते हैं GST स्लैब
नई GST दरें 22 सितंबर से लागू हो सकती हैं। 3-4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में 12% और 28% स्लैब खत्म करने पर चर्चा होगी। सिगरेट-तंबाकू पर 40% सिन टैक्स लगाया जा सकता है। जानें उपभोक्ताओं और कारोबारियों पर इसका क्या असर होगा।
भारत की कर प्रणाली में एक बड़ा बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है। GST काउंसिल की अहम बैठक 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में टैक्स स्लैब्स को सरल बनाने पर गंभीर चर्चा होगी और यदि सहमति बनती है तो नई GST दरें 22 सितंबर से लागू हो सकती हैं।
वित्त मंत्रालय ने पहले ही काउंसिल को टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव से जुड़ी अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में जिस संकेत की ओर इशारा किया था, उसी के अनुरूप टैक्स सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा।
क्या होंगे बड़े बदलाव?
- 12% और 28% के टैक्स स्लैब खत्म किए जा सकते हैं।
- बदलाव के बाद केवल दो स्लैब रह जाएंगे – 5% और 18%।
- सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशे वाले उत्पादों पर मौजूदा 28% की जगह 40% Sin Tax लगाया जा सकता है।
- अल्कोहल, शराब, सिगार और अन्य धूम्रपान उत्पादों पर भी राज्य सरकारें इसी तरह का टैक्स लागू करती हैं।
उपभोक्ताओं और कारोबारियों पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों के बाद कर व्यवस्था काफी हद तक आसान हो जाएगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि व्यवसायियों और कारोबारियों के लिए भी टैक्स प्रक्रिया कम जटिल होगी।
हालांकि, तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पाद महंगे हो सकते हैं, क्योंकि 40% का नया सिन टैक्स सीधे उपभोक्ता की जेब पर असर डालेगा।
क्यों है यह बैठक अहम?
GST लागू होने के बाद से यह अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक माना जा रहा है। यही वजह है कि कारोबारी जगत और आम उपभोक्ता दोनों ही इस बैठक पर नजर गड़ाए बैठे हैं। 3-4 सितंबर की बैठक के बाद ही यह साफ होगा कि नई GST दरें क्या होंगी और उन्हें लागू करने की अंतिम तारीख क्या तय की जाएगी।


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