कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले MP के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की ओर से की गई अपमानजनक टिप्पणियों के लिए उन्हें फटकार लगाई और जांच के लिए प्रदेश कैडर के तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की ओर से भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने इस मामले में जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने यह निर्देश सोमवार को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसे 'लिटमस टेस्ट' करार दिया।
एसआईटी के गठन और जांच के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश कैडर के तीन भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों की एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। टीम में एक आईजी या डीजीपी स्तर का अधिकारी शामिल होगा और सभी अधिकारी राज्य से बाहर के होंगे। पीठ ने यह भी कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट पर अदालत कड़ी नजर रखेगी। पुलिस महानिदेशक को एसआईटी गठित करने के लिए कल तक का समय दिया गया है।
मंत्री शाह को गिरफ्तारी से छूट, जांच में सहयोग का निर्देश
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि जांच पूरी होने तक शाह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, उन्हें जांच में पूरी तरह सहयोग करना होगा।
उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
मंत्री शाह ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उनकी टिप्पणियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शाह को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
मंत्री की विवादित टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया
मंत्री शाह ने 12 मई को इंदौर के पास एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने महिला अधिकारी को आतंकवादियों की बहन कह दिया था, जिसके बाद जनता और प्रशासन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई।
उच्च न्यायालय का स्वत: संज्ञान और प्राथमिकी दर्ज
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने पुलिस को बुधवार शाम 6 बजे तक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री का बयान और पुलिस की कार्रवाई
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अदालत के आदेश का पालन करने की बात कही। आदेश के अनुसार, पुलिस ने बुधवार शाम को मंत्री शाह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया।


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